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हाईकोर्ट ने केजरीवाल को कहा ‘आप अदालत पर दबाव नहीं बना सकते’
DELHI
Delhi High Court ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या वो कोर्ट पर भी दबाव बनाना चाह रहे हैं, कोर्ट ने मामले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दो दिन, हम आपको दो घंटे से ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं देंगे ।
New Delhi, Apr 28 : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि वो कोर्ट पर दबाव नहीं बना सकती, उनका और एलजी के बीच तालमेल की कमी से पैदा होने वाली समस्याओं की भी कोई सीमा होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा कि इसमें कोई सीमा होनी चाहिए, आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, उन्होने सख्त शब्दों में कहा कि क्या ये कोर्ट को अपनी बात बताने का सही तरीका है।
कोर्ट ने ये सारी बातें तब कही जब दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा गठित की गई डीडीसीए मामले में जांच कमेटी की ओर से दायर की गई याचिका के लिए दो दिन का समय मांगा था। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या वो कोर्ट पर भी दबाव बनाना चाह रहे हैं। कोर्ट ने मामले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दो दिन, हम आपको दो घंटे से ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं देंगे, उन्होने कहा कि हमारे सामने सारी बहस की जा चुकी है। आप इतना बताइये कि आपके पास इन सब के अलावा कोई तर्क है।
हाईकोर्ट ने आगे बोलते हुए कहा कि इस मामले का निपटारा 31 जुलाई तक कर देना है, इसके बाद दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि वो अब उन चीजों को नहीं दोहराएंगे जिसे कोर्ट में पहले बता चुके हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि आप जो भी दलील देना चाहते है वो हमें आप लिखित में दे दें, आप इसे हमेशा के लिए जारी नहीं रख सकते, इसकी कोई तो बाउंड्री होनी चाहिए।
इससे पहले मंगलवार को कोर्ट में बहस के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा था कि मंत्री परिषद की ओर से पारित किया गया प्रस्ताव एलजी के लिए बाध्यकारी होता है। विदित हो कि दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तालमेल की कमी के कारण 11 मामलों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है, इन सभी मसलों पर सुनवाई अभी जारी रहेगी। दिल्ली सरकार और एलजी के संबंध जगजाहिर है, हर मसले पर दोनों के बीच तालमेल की साफ कमी दिखाई देती है।
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