दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन.
दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन. के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को Odd-Even फॉर्मूले का ब्लू प्रिंट पेश किया. दिल्ली आने वाली हर गाड़ी पर यह फॉर्मूला होगा. दिल्ली में 1 से 15 जनवरी तक Odd-Even फॉर्मूले को अमल में लाया जायेगा. CM अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्रियों, जजों, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, इमजरेंसी सेवाओं और सीएनजी वाहनों को छूट के दायरे में रखा गया है. खास बात है कि 15 दिन तक ऑड-ईवन का नियम दुपहिया गाड़ियों पर लागू नहीं होगा. अकेली गाड़ी चला रही महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर सफर कर रही महिलाओं को भी नियम में छूट मिलेगी. हालांकि नियम तोड़ने वालों को 2,000 रूपये का जुर्माना देना होगा.
मुख्य बातें
फॉर्मूले में CNG गाड़ियों को छूट.
दिल्ली के CM की गाड़ी पर भी पांबदी लागू होगी. हालांकि अन्य राज्यों के सीएम पर मुख्यमंत्रियों को मिलेगी छूट.
1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में सड़कों पर Odd-Even फॉर्मूले के अनुसार कारें चलाई जाएंगी.
सुबह 8 से शाम 8 बजे तक फॉर्मूला लागू होगा.
रविवार को लागू नहीं होगा.
फॉर्मूले का उल्लंघन करने पर 2 हजार का जुर्माना होगा.
दोपहिया वाहन शामिल नहीं होंगे. फॉर्मूले में अनुभव के बाद दोपहिया वाहनों को भी शामिल कर लिया जाएगा.
इस दौरान 4 से 5 हजार अतिरिक्त बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी.
10 हजार नए ऑटो के परमिट जारी किए गए हैं.
पार्किंग वालों को कहा गया है कि Odd नंबर वाली कारों को Even नंबर वाले दिन पार्किंग न दें. इसी तरह Even नंबर वाली कारों को Odd नंबर वाले दिन पार्किंग न दी जाए.
राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गाड़ियों को छूट.
महिला चालकों को मिलेगी छूट.
इमरजेंसी सेवाओं वाली गाड़ियों को छूट.
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की गाड़ियों को छूट.
सुप्रीम कोर्ट जजों की गाड़ियों को छूट.
केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ियों को भी छूट.
सभी राज्यों के राज्यपाल को भी छूट.
भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली हाइकोर्ट के जज, लोकायुक्त को छूट.
एंबुलेंस, फ़ायर ब्रिगेड, अस्पताल, जेल जैसी इमरजेंसी सेवाओं वाले वाहनों को छूट।
पुलिस, डीसी से प्रमाणित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियां को छूट.
ज्यादा चार्ज करने पर ऑटो चालकों पर जुर्माना किया जाएगा.
01, 05, 07, 09, 11, 13, 15 जनवरी को सिर्फ़ ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी.
02, 04, 06, 08, 12, 14 जनवरी को सिर्फ़ ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी.
03 और 10 जनवरी 2016 रविवार, किसी भी गाड़ी पर पाबंदी नहीं होगी लागू.
बसों को अपनी लेन में चलाना होगा.
बस लेन में कार पार्किंग करने पर भारी जुर्माना लगेगा.